संभल जज ट्रांसफर : मस्जिद सर्वे का आदेश देने वाले जज नहीं बनेंगे नए सीजेएम, 48 घंटे के अंदर मूल पद पर वापस भेजा गया

एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटनाक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 20 जनवरी के ट्रांसफर आदेश में बदलाव किया, जिसमें उसने शुरू में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह को संभल के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के रूप में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया था।

अपने पिछले नोटिफिकेशन के 48 घंटे के भीतर, जो सार्वजनिक बहस का विषय बन गया था, हाईकोर्ट ने प्रभावी रूप से इस खास नियुक्ति को पलट दिया। 22 जनवरी को जारी एक नए नोटिफिकेशन में कोर्ट ने जज आदित्य सिंह को उनके मूल पद सिविल जज (सीनियर डिवीजन), संभल में वापस ट्रांसफर कर दिया है।

नतीजतन, सीजेएम कोर्ट का कार्यभार अब एक नए न्यायिक अधिकारी को सौंपा जाएगा। जज दीपक कुमार जायसवाल, जो वर्तमान में कौशांबी के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें सीजेएम की भूमिका संभालने के लिए संभल ट्रांसफर किया गया।

नवीनतम आदेश के अनुसार, सीजेएम जायसवाल निवर्तमान सीजेएम विभान्शु सुधीर की जगह लेंगे, जिनका सुल्तानपुर ट्रांसफर कन्फर्म हो गया।

गौरतलब है कि सीजेएम सुधीर ने नवंबर, 2024 की संभल हिंसा के सिलसिले में पूर्व सर्कल ऑफिसर (सीओ) अनुज चौधरी सहित कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके तुरंत बाद उनका तबादला सिविल जज (सीनियर डिवीज़न), सुल्तानपुर किया गया था।

20 जनवरी को उनकी जगह जज आदित्य सिंह को नियुक्त किया गया, वही जज जिन्होंने 19 नवंबर, 2024 को जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश पारित किया। इस सर्वे के बाद हिंसा भड़क गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया था, और जिसके पिता की शिकायत पर सीजेएम सुधीर ने एफआईआर  दर्ज करने का आदेश दिया था।

हालांकि, ट्रांसफर आदेश के अनुसार, जज जायसवाल को “श्री आदित्य सिंह के स्थान पर” नियुक्त किया गया, जो यह बताता है कि प्रशासनिक रूप से, जज आदित्य सिंह ने अपने मूल पद पर वापस भेजे जाने से पहले 48 घंटे की संक्षिप्त अवधि के लिए सीजेएम का पद संभाला था।

हाईकोर्ट के 22 जनवरी के नवीनतम आदेश में राज्य भर में कुल 255 न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया।

 

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